PratinidhiTimes.Com भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) तथा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ (IT Rules, 2021) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करता है।
हम अपने पाठकों, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं और नागरिकों को पारदर्शी, सटीक और उत्तरदायी पत्रकारिता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किसी सामग्री, फोटो, वीडियो या रिपोर्ट से कोई कानूनी, नैतिक या तथ्यात्मक आपत्ति है, तो वे नीचे दी गई त्रि-स्तरीय प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
🏛️ स्तर-1: संस्थागत शिकायत निवारण (Level-1: Self-Regulation by Publisher)
IT Rules, 2021 के नियमानुसार, शिकायत प्राप्त करने और उसका न्यायसंगत निस्तारण करने के लिए हमने एक शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति की है।
👤 शिकायत अधिकारी का विवरण (Grievance Officer Details):
-
नाम: Qamar Kranti
-
पद (Designation): Grievance Officer
-
ईमेल (Email): grievance@pratinidhitimes.com
-
वैकल्पिक ईमेल: editor@pratinidhitimes.com
-
पत्राचार का पता (Postal Address):
📝 शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं अनिवार्य शर्तें (How to File a Complaint)
शिकायत केवल लिखित रूप में ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। आपकी शिकायत में निम्नलिखित जानकारी का होना अनिवार्य है:
-
शिकायतकर्ता का विवरण: शिकायतकर्ता का पूरा नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी।
-
सामग्री की पहचान: आपत्तिजनक खबर/सामग्री का सटीक वेब लिंक (URL) और प्रकाशन की तिथि।
-
आपत्ति का स्पष्ट आधार: आपत्ति का सटीक कारण दर्ज करें (उदा. असत्य/फर्जी जानकारी, मानहानि, निजता का उल्लंघन, कॉपीराइट उल्लंघन, या IT Rules 2021 की आचार संहिता का उल्लंघन)।
-
सत्यापन घोषणा (Declaration): शिकायतकर्ता को यह घोषणा करनी होगी कि दी गई सभी जानकारी उनकी जानकारी में सत्य और सही है।
⏱️ शिकायत निस्तारण की समयावधि (Statutory Timeline):
-
24 घंटे के भीतर: शिकायत प्राप्त होने की पावती (Acknowledgment / Grievance Receipt) शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी।
-
15 दिनों के भीतर: शिकायत अधिकारी मामले की समीक्षा करेगा, आवश्यकता पड़ने पर संपादकीय टीम या कानूनी सलाहकार से परामर्श लेगा और 30 दिनों के भीतर शिकायत पर उचित कार्रवाई (संशोधन, स्पष्टीकरण, हटाना या खारिज करना) करते हुए अंतिम निर्णय शिकायतकर्ता को भेजेगा।
⚖️ स्तर-2: स्व-नियामक निकाय (Level-2: Self-Regulatory Body)
यदि शिकायतकर्ता स्तर-1 (Grievance Officer) द्वारा 30 दिनों के भीतर दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है या 30 दिनों में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा पंजीकृत डिजिटल मीडिया के स्व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body) के समक्ष अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं।
-
निकाय का नाम: DIGIPUB
-
अपील की समय-सीमा: स्तर-1 के निर्णय से असंतुष्ट होने के 30 दिनों के भीतर।
🏛️ स्तर-3: केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र (Level-3: Oversight Mechanism by Central Govt.)
IT Rules, 2021 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Departmental Committee) अंतिम स्तर पर शिकायतों का निरीक्षण करती है।
📊 मासिक शिकायत अनुपालन रिपोर्ट (Monthly Compliance Disclosure)
IT Rules, 2021 के नियम 11(2)(a) के अनुपालन में, PratinidhiTimes.Com प्रत्येक माह प्राप्त हुई शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई और निस्तारण की स्थिति की मासिक अनुपालन रिपोर्ट (Monthly Compliance Report) सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
